Home छत्तीसगढ़ भरतपुर शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई पेंशन स्वत्वों के भुगतान में लापरवाही पर...

भरतपुर शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई पेंशन स्वत्वों के भुगतान में लापरवाही पर वेतन वृद्धि रोकी गई

9
0

एमसीबी : कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशन में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार ने भरतपुर प्रवास के दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मद इस्माइल खान से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन स्वत्वों के भुगतान की जानकारी मंगाया गया था। जिसमें मोहम्मद इस्माइल खान ने त्रुटिपूर्ण और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की। जिसमें अपर कलेक्टर ने अपने जांच में पाया कि मो. इस्माइल खान ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति उपरांत शासन द्वारा निर्धारित समय में पेंशनरी स्वत्वों पेंशन, उपादान, अवकाश नगदीकरण, जीआईएस, एफबीएफ, जीपीएफ और सातवें वेतनमान एरियर का भुगतान नहीं किया गया।

जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत पेंशनरी स्वत्वों के भुगतान में लापरवाही करने तथा भ्रामक एंव मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने के कारण मो. इस्माइल खान, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है। जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशनरी स्वत्वों का समय सीमा में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here