बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन और जिंदा पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने के मामले में कार्रवाई न करने पर सहकारिता विभाग के पांच आईएएस अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि न्यायालयीन अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
हाईकोर्ट ने इन पांच आईएएस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है- हिमशिखर गुप्ता (तत्कालीन सचिव, सहकारिता), सीआर प्रसन्ना (वर्तमान सचिव, सहकारिता), रमेश शर्मा (तत्कालीन पंजीयक, सहकारिता)। लदीपक सोनी (तत्कालीन पंजीयक, सहकारिता) और कुलदीप शर्मा (वर्तमान पंजीयक, सहकारिता।
सहकारिता विभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सुनील तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 22 का उल्लंघन करते हुए अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते बिना सरकारी अनुमति के दूसरा विवाह किया। इसके अलावा, उनकी दूसरी शादी से एक संतान भी है।
शिकायतकर्ता विनय शुक्ला ने 25 अक्टूबर 2020 को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में सुनील तिवारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 420 और 34 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही तिवारी को तत्काल निलंबित करने और विभागीय जांच शुरू करने की मांग की गई थी।
इस मामले में कोर्ट ने इन पांच आईएएस अधिकारियों से जवाब तलब किया है और उनकी भूमिका पर सफाई मांगी है।