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01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीयन चिन्ह 19 मार्च तक लगाना अनिवार्य

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महासमुंद 02 जनवरी 2025  : परिवहन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीयन चिन्ह (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी श्री आर.के. ध्रुव ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित वाहन स्वामी परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाईटcgtransport.gov.inके माध्यम से सीधे ऑनलाइन शुल्क भुगतान करते हुए आवेदन कर सकते है। इसके अलावा नजदीकी परिवहन सुविधा केन्द्र या वाहन डीलर शोरूम में जाकर आवेदन कर सकते है।

जिला परिवहन अधिकारी ने सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए वाहन स्वामी को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम/नियम के दिए गए प्रावधान एवं ई-चालान की कार्यवाही से बचने के लिए 19 मार्च 2025 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगवाने की अपील की है।
इस प्रक्रिया के लिए वाहन दर निर्धारित की गई है, इनमें दोपहिया वाहन के लिए बेसा प्राइस 310 रुपए व जीएसटी 55.80 रुपए कुल 365.80 रुपए, तीन पहिया वाहनों के लिए 362 व जीएसटी 65.16 कुल 427.16 रुपए, एलएमवी 556 रुपए व जीएसटी 100.08 रुपए कुल 656.08 रुपए और हेवी कमर्शियल 598 व जीएसटी 107.64 रुपए कुल 705.64 रुपए निर्धारित किया गया है। प्रत्येक इंस्टॉलेशन के लिए 100 रुपए अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय महासमुंद में सम्पर्क कर सकते हैं।

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