रायपुर : विष्णुदेव साय कैबिनेट ने राज्य के स्टील उद्योगों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य के मिनी स्टील प्लांट को ऊर्जा प्रभार में एक रुपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया. यह छूट कैप्टिव पॉवर प्लांट को छोड़कर एक मेगावाट से कम तथा 2.5 एमवीए से अधिक क्षमता वाले स्टील उद्योगों के लिए दी गई है. राज्य सरकार ने कहा है कि औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बनाये रखते हुए उन्हें राहत देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य में एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता-मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है तथा उनका लोड 2.5 एमव्हीए से अधिक है को औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने तथा राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रूपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया.