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‘गैर आदिवासी से विवाहित महिला नहीं लड़ सकेंगी SC कोटे से चुनाव’. रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किया आदेश, मचा हड़कंप

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 जगदलपुर :छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि पंचायतों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में अभी समय है।

राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को सफलतापूर्वक पूरा कराने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच अब दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण तहसीलदार और रिटर्निंग अफसर ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने तहसील के अंदर आने वाले सचिवों को आदेश जारी कर कहा है कि गैर आदिवासी से विवाहित आदिवासी महिला अब अनुसूचित जनजाति वर्ग से चुनाव नहीं लड़ सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि अधिकारी ने बिना परीक्षण यह आदेश जारी कर दिया है।

कब होंगे चुनाव

छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे। वहीं 15 फरवरी को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे आ जाएंगे। पंचायत चुनाव की बात करें तो 3 चरण में 17, 20 और 23 फरवरी को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। वहीं निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे।

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