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*महिलाओं का पीछा करना भी अपराध है : न्यायाधीश गीता नेवारे*

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तपेश शर्मा सक्ती

सक्ती – महिलाओं को घूरना, अनावश्यक पीछा करना कानूनन अपराध है मोबाइल फेसबुक के माध्यम से बार-बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना परेशान करना आपत्तिजनक अनावश्यक मैसेज करना अपराध है। यदि किसी स्कूल के छात्रा को कोई बुरी नजर से या बुरी नियत से देखता है या छूता है तो उसकी तत्काल शिकायत अपने शिक्षिका शिक्षक या अपने परिजन से करना चाहिए तथा ऐसे घटना को यदि शिक्षक शिक्षिका जानकारी के बाद भी छुपाता है तो वह भी अपराध में संलग्न हो जाता है। इसलिए ऐसी घटनाओं की ऐसे अपराधों की तत्काल सूचना थाना में देना चाहिए ताकि ऐसे अपराधों पर कार्यवाही की जा सके तथा अपराध नियंत्रित किया जा सके कानून के अनुसार कन्या की विवाह की आयु 18 वर्ष एवं लड़का की विवाह की आयु 21 वर्ष है यदि इससे पहले लड़की का विवाह किया जाता है या भगा कर ले जाया जाता है और विवाह किया जाता है तो वह गैर कानूनी है क्योंकि नाबालिग लड़की कानून के अनुसार 18 वर्ष पूर्व अपनी सहमति देने में असमर्थ होती है इसलिए उनकी ऐसे मामलों में सहमति का कोई मायने नहीं रखता ऐसे मामलों में नाबालिग लड़की को भगाने वाले लड़का के खिलाफ पोस्को एक्ट तथा भारतीय दंड विधान के अंतर्गत थाना में मामला दर्ज हो सकता है जो गंभीर अपराध है और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ऐसे प्रकरणों का विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट पास्को में किया जाता है इसलिए कानून का पालन करें और परेशानियों से बचें विवाह के निर्धारित आयु के पूर्व विवाह या वैवाहिक संबंध न बनाएं उक्त बातें ग्राम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोरथा शक्ति में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण सक्ती द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश श्रीमती गीता नेवारे ने अपने विचार व्यक्त किए शिविर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सक्ती भारतीय कुलदीप ने संबोधित करते हुए मोटर यान अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध है

सभी वाहनों का जीवित बीमा रहना आवश्यक है कानून का पालन करके हम आने वाले भविष्य के परेशानियों से बच सकते हैं भारती कुलदीप ने संपत्ति अंतरण अधिनियम लोक अदालत भरण पोषण अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम एफ आई आर महिलाओं के गिरफ्तारी इत्यादि महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी प्रदान किया इस अवसर पर अधिवक्ता राकेश महंत हुलास चौहान विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती पी गबेल सहित विद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़ में ई-ऑक्शन से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली की नीलामी

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रायपुर, 22 नवम्बर 2024 : छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग ई-ऑक्शन के माध्यम से ईमारती काष्ठ, बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ी के नीलामी का सिस्टम को शीघ्र लागू किया जाएगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति (आईडीसी) की 301वीं बैठक में लिया गया। यह बैठक आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में हुई।

गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा अभी तक खुली निविदा के माध्यम से ईमारती काष्ठ, बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ी की नीलामी की जाती थी। ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी का उद्देश्य क्रेताओं को सुविधा, नीलामी में पारदर्शिता एवं राजस्व में वृद्धि है। मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि लकड़ियों की ई-ऑक्शन से राजस्व में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की उम्मीद है।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ई-ऑक्शन प्रणाली लागू होने से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली एवं जलाऊ का ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से संबंधित डिपो में नीलामी की निर्धारित तिथि पर कहीं से भी क्रय किया जाना संभव होगा, जबकि खुली नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्रेता या उसके प्रतिनिधि को नीलामी स्थल में उपस्थित होना पड़ता था। अब क्रेता अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी नीलामी में भाग लेकर ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली एवं जलाऊ का क्रय कर सकते हैं। ई-ऑक्शन प्रणाली लागू होने से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली, एवं जलाऊ की नीलामी में पारदर्शिता आएगी। क्रेताओं को काष्ठ क्रय करने में सुविधा होगी। राजस्व में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। राज्य में इस प्रणाली को शीघ्र लागू किया जायेगा।

बैठक में वनोपज राजकीय अंतर्विभागीय समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2022, 2023 सीजन कारारनामा समाप्त लाट की विक्रय पर निर्णय लिया गया। वर्ष 2021, 2022, 2023 एवं 2024 संग्रहण काल में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं समर्थन मूल्य पर खरीदे गऐ विभिन्न लघु वनोपज में से अवशेष वनोपजों को ई-निविदा से प्राप्त दर के अनुमोदन पर भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दर पर संग्रहित किये जा रहे 67 लघु वनोपज के अतिरिक्त और भी प्रजातियों के लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने एवं लघु वनोपज का बाजार मूल्य का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार समर्थन मूल्य में वृद्धि कर, विक्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने दंतेवाड़ा जिले में लघु वनोपज भंडारण हेतु निर्मित कोल्ड स्टोरेज के उन्नयन एवं नवीनीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इस अवसर पर वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीमती संजीता गुप्ता, सचिव वन श्री अमरनाथ प्रसाद, एमडी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ श्री अनिल साहू, पीसीसीएफ श्री एम.टी.नंदी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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धमतरी के तरसींवा केन्द्र में 90.80 क्विंटल धान जब्त

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रायपुर, 22 नवम्बर 2024 : धमतरी जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तरसींवा के उपार्जन केन्द्र में खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने कृषक गोपीचंद द्वारा बेचने के लिए लाए गए 90 क्विंटल 80 किलो धान जब्त किया। धान जब्ती की यह कार्यवाही कोचिया से मिली भगत कर किसान द्वारा पुराने धान को नए धान के साथ मिक्स कर समर्थन मूल्य पर खपाने का आरोप सही पाए जाने पर की गई।

गौरतलब है कि खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम आज तरसींवा धान उपार्जन केन्द्र में गठित निगरानी समिति से प्राप्त सूचना के आधार वहां पहुंची और किसान गोपीचंद साहू द्वारा लाए गए धान का परीक्षण किया। जिसमें मिक्स किस्म का पुराना धान लाना पाया गया। किसान गोपीचंद ने बताया कि रांवा में कुल 6 खसरों में 1.75 हेक्टे. कृषि भूमि है, जिसका पंजीयन उपार्जन केन्द्र तरसींवा में किया गया है। किसान गोपीचंद के बयान के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों द्वारा किसान के सभी खसरों का मौका मुआयना किया गया, जिसमें सिर्फ एक खसरे रकबा 0.73 हेक्टे. पर ही धान की कटाई एवं मिंजाई होना पाया गया तथा शेष खसरों पर खेत में धान होना पाया गया।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि किसान गोपीचंद द्वारा ग्राम रांवा के धान कोचिया श्री देवेन्द्र कुमार के साथ मिलीभगत कर शेष धान की मात्रा 52.48 क्विंटल (मिक्स किस्म का पुराना धान)को उपार्जन केन्द्र में लाकर खपाने की कोशिश की गई। इस प्रकार धान कोचिया के धान को किसान गोपीचंद साहू द्वारा अपने टोकन में फर्जी तरीके से बिक्री करते पाए जाने पर बिक्री हेतु लाए गए 90.80 क्विंटल धान को उपार्जन केन्द्र तरसींवा में गठित निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा जब्ती की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में खाद्य विभाग एवं उपार्जन केन्द्र तरसींवा में गठित निगरानी समिति के सदस्य श्रीमती बसंती नेताम, श्रीमती चंद्रकला साहू, श्री विकास कुमार साहू, श्रीमती तोषी भूआर्य उपस्थित थे।

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विधायक अग्रवाल ने पीएम स्वनिधि योजना का किया शुभारंभ,हितग्राही को किये ₹50 हजार का चेक वितरण

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रिपोर्टर मुन्ना पांडेय,सरगुजा : नगर पंचायत लखनपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि पखवाड़ा 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक चलाया जा रहा है इसी क्रम में 21 नवंबर दिन गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ बतौर अतिथि अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया।

साथ ही हितग्राही हुसैन को अतिथि के करकमलों से ₹50000 चेक का वितरण किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत शहर के रेहड़ी पटरी वाले व्यवसाय हेतु बिना ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में स्वनिधि योजना अंतर्गत नगर पंचायत कार्यालय परिसर में रेडी पटरी और जरूरतमंदों को स्व निधि योजना से लाभ अर्जित करने फॉर्म भराया गया।

इस दौरान नगर अध्यक्ष श्रीमती सावित्री साहू भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश साहू ओबीसी पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल,मुख्य नगर पालिका अधिकारी विद्यासागर चौधरी ,जितेंद्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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