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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय : कक्षा पहली से 8वीं तथा कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्रों को मिला जनरल प्रमोशन ,मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग को प्रदान की अनुमति

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तपेश  शर्मा  सक्ती – 31 मार्च2020 ।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत एक बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा पहली से 8 वीं स्तर तक तथा कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति (जनरल प्रमोशन) दिए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संचालक लोक शिक्षण को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य शासन द्वारा 19 मार्च से सभी स्कूलों को बंद करते हुए हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल की परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया। इसके बाद 20 मार्च से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा 24 मार्च से संपूर्ण भारत को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। इतने लंबे समय तक स्कूल बंद होने के कारण शालाओं में स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं कक्षा पहली से 8वीं एवं कक्षा 9 वीं और कक्षा 11वीं की संपन्न नहीं कराई जा सकी। निकट भविष्य में परीक्षा आयोजित कर पाना संभव भी प्रतीत नहीं होता। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कक्षा पहली से 8 वीं तक तथा कक्षा 9 वीं और 11 वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति (जनरल प्रमोशन) देने का निर्णय लिया है।

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मुख्यमंत्री साय की पहल पर आदिवासी क्षेत्र में युवाओं का संवर रहा भविष्य

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  • नवसंकल्प शिक्षण संस्थान ला रहा युवाओं के जीवन में बदलाव
  • प्रतियोगी परीक्षाओं की कराई जा रही निःशुल्क तैयारी
  • विभिन्न परीक्षाओं में अब तक हुए है 150 युवा चयनित

रायपुर, 20 सितम्बर 2024 : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में युवाओं का भविष्य संवर रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की ओर से रोजगार एवं कौशल विकास को लेकर अनेक कार्य हो रहे है। जिससे विशेष पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल किया जा रहा है। इसी कड़ी में जशपुर जिला प्रशासन ने अभिनव पहल की है, इससे युवाओं का जीवन बदल रहा है। यहां युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जशपुर में आवासीय नवसंकल्प शिक्षण संस्थान संचालित है। जहां आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा दूरस्थ अंचल के बच्चों को वर्तमान में राज्य सेवा परीक्षा, उप पुलिस निरीक्षक, आरक्षक, शिक्षक भर्ती एवं नेट, सेेट, व्यापमं द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाएं, बैकिंग, अग्निवीर और एसएससी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है।

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जिला प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री निःशुल्क दी जाती है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयार करके अपना भविष्य संवार सके। नवसंकल्प शिक्षण संस्थान में रहकर तैयारी कर एसएससी जीडी उत्तीर्ण कर चुके जशपुर बेलडीपा के युवा नेहरूलाल ने बताया कि पहले क्षेत्रवासियों को सेंट्रल लेवल परीक्षा की तैयारी के लिए दूर जाना पड़ता था। अब जशपुर में ही उन्हें निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा मिलने लगी है।

सोगड़ा के सोनकश्यप प्रधान ने कहा कि मेरे घर वाले इतना फीस नही दे पाते थे कि कही और जाकर एसएससी जीडी की तैयारी कर सकू। नवसंकल्प शिक्षण संस्थान द्वारा हमें प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के साथ-साथ हॉस्टल और मेस की सुविधा प्रदान की जाती है। एसएससी जीडी उत्तीर्ण शेखरपुर की अमीना ने कहा कि वे नवसंकल्प शिक्षण संस्थान जशपुर में रहकर तैयारी करते हुए उन्हें एसएससी जीडी में सफलता मिली है।
नवसंकल्प शिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह संस्था आवासीय है। जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की बच्चों को तैयारी कराई जाती है और अब तक इसमें से करीब 150 बच्चें विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। उन्होंने ने कहा कि संस्था में युवाओं का परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सर्वांगीण विकास हो रहा है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयार कर रहे युवाओं ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए धन्यवाद दिए।

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बूचड़खाने ले जा रहे 21 नग गाय बैल बछड़े सहित पीकप वाहन जप्त पुलिस ने मवेशियों को किया सरपंच के सुपूर्द

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रिपोर्टर मुन्ना पांडेय, सरगुजा : गौसेवा को लेकर गौसेवक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन बेजुबान जानवरों की हिफाजत नहीं हो पा रही है। कृष्ण भूमि कहे जाने वाले इस भारत देश में आज गौमाता की अस्मिता खतरे में है। चारागाह गौचर भूमि बड़े बड़े इमारतों में तब्दील होते जा रहे हैं‌। गाय चरवाहों की अकाल सी पड़ गई है। ऐसे हालत में पालक अपने गाय बैल बछड़ों को विरानो दूर जगलो में बेसहारा भगवान भरोसे छोड़ दे रहे हैं। और इन लावारिस गाय बैल बछड़ों को बूचड़खाना ले जाने के ताक में बेरहम तस्कर सक्रिय हैं।

ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोरजा में बीते 19 सितम्बर की रात तकरीबन साढ़े नौ बजे तस्करों द्वारा तस्करी कर 21 नग गाय बैल बछड़ों को तस्करी करने के इरादे से वास्ते बूचड़खाना ले जाने एकत्रित कर स्थानीय धरम हरिजन आ0 ननकू हरिजन के द्वारा पंचायत द्वारा बने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र के मुख्य द्वार का ताला तोड रस्सियों से बांधकर 21 नग गाय बैल बछड़ों को परिसर में रखा गया था। जिसकी भनक पंचायत वासियों को हुई। झारखंड पीकप नम्बर JH 01 FE1923 में 8 से10 नग गाय बैलों को लोड किया जा चुका था। तथा सभी मवेशियों को बुचड़ खाना ले जाने के फिराक में थे । ग्रामीणो ने ग्राम सरपंच सुखसाय पोर्ते को बताया सरपंच को जानकारी देने के बाद उपसरपंच जयप्रकाश साहू विनोद यादव अवधेश यादव बृजेश यादव राकेश यादव संजय यादव विजय यादव अजय यादव कमलेश यादव रेवती रमन यादव आलोक यादव अनिल यादव ग्रामीणो ने विरोध करते हुए पीकप को घेर लिया तथा 21 नग गाय बैल बछड़ों को अपने कब्जे में ले लिया। पीकप चालक सहित गौतस्कर मौके की नजाकत को समझते हुए वाहन छोड़ कर भाग निकले।

बाद इसके ग्रामीणो ने तत्काल लखनपुर थाने में इतिला किया गया। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच टालमटोल करते कार्यवाही करने से बच रही थी। पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने की सूरत में नाराज ग्रामीणो ने फोन के जरिए पुलिस अधीक्षक अम्बिकापुर को पूरी गतिविधियों की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लखनपुर पुलिस हरकत में आई और गस्त टीम मौके पर पहुंची और खड़े पीकप सहित 21 नग गाय बैल बछड़ों को बमुश्किल अपने कब्जे में लिया। पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जो जांच का विषय है। ग्रामीणो का आरोप है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। यह बात भी सामने आ रही है कि मामले को रफा-दफा करने तस्करों द्वारा ग्रामीणो को पैसा देने प्रलोभन भी दिया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि इस पशु तस्करी कांड में पुलिस द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। फिलहाल पुलिस द्वारा अज्ञात पीकप चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की दफा 11 (घ) तथा छत्तीसगढ़ पशु परीक्षण की धारा 4-6-10 के तहत कार्यवाही की गई है।

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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 21 सितम्बर को

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आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए होगा मामलों का निपटारा

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रायपुर, 20 सितम्बर 2024  : आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 21 सितम्बर 2024 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह वर्ष 2024 की तृतीय लोक अदालत होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि आगामी लोक अदालत 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी

लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।

नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा. 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जावेगा।

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