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मृतक में नहीं थे कोरोना के लक्षण, नियमित की गई उसकी स्वास्थ्य जांच ,पत्नी की मृत्यु के बाद से रहता था विचलित

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रायपुर, 30 मार्च 2020/ धमतरी जिले के वनांचल सिहावा क्षेत्र के ग्राम टांगापानी के 35 वर्षीय  गनपत मरकाम ने आज सुबह बजरंग तालाब के किनारे पेड़ पर गमछा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके पिता  सगराम मरकाम ने थाने में जाकर इसकी सूचना दी। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक तमिलनाडु में बोरगाड़ी में काम पर गया हुआ था और हाल ही में 20 मार्च को वापस लौटा। चूंकि दूसरे राज्य से लौटा था इसलिए उसे स्वास्थ्य विभाग के अमले ने 22 मार्च को स्वास्थ्य जांच कर घर में रहने की सलाह दी थी। उसका नियमित जांच सुबह 8 बजे के आस पास 29 मार्च तक किया गया और उसे सर्दी, खांसी, बुखार के कोई लक्षण नहीं थे। पिता ने बताया कि मृतक की पत्नी का एक वर्ष पहले देहांत हो चुका है और उनका पुत्र साथ नहीं रहता। मृतक के भाई संपत ने बताया कि 30 मार्च की सुबह 7 बजे वह बजरंग तालाब के पास पेड़ पर गमछा से फांसी बनाकर आत्महत्या कर लिया। पंचनामा में ग्रामीणों ने बताया है कि पत्नी की मृत्यु के बाद से वह काफी गुमसुम रहता था और शराब का सेवन भी करता था। 20 मार्च से शराबबंदी के बाद से और अधिक विचलित रहने लगा था। उसका घर पर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, वह गुमसुम ही रहता था।

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बीजापुर में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, अब तक 12 नक्सली ढेर

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बीजापुर :  छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही नक्सलियों पर एक्शन जारी है। जहां बीजापुर जिले में शुक्रवार की सुबह से ही सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। गंगालूर इलाके में जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि, कई बड़े नक्सली वहां मौजूद हैं जिन्हें सुरक्षाबलों ने घेर लिया है और दोनो ओर से जबरदस्त गोलीबारी जारी है। दरसअल, सुरक्षाबलों को इस इलाके में नक्सलियों के होने जानकारी मिली थी कि, हार्डकोर नक्सली कमांडर लिंगा, पापाराव समेत बड़े लीडर्स का पीडिया के जंगलों में इकट्ठा हुए हैं। नक्सलियों की इस कमेटी में DKSZC, DVCM, ACM कैडर के बड़े नक्सली लीडर शामिल हैं। सूचना मिलने के बाद दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा इन तीन जिलों से फोर्स ने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया है। जहां पीडिया के जंगलों में मुठभेड़ के बीच अब तक 6 नक्सली मारे गए हैं। फिलहाल दोनों तरफ से मुठभेड़ जारी है।

बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि, डीआरजी, एसटीएफ और CRPF की कोबरा बटालियन समेत फोर्स के 1200 से ज्यादा जवानों ने इलाके को घेर रखा है। नक्सली इस इलाके में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और इनमें से कुछ नक्सलियों को गोली भी लगी है। हालांकि, अधिकारी तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई। कांकेर में मारे गए थे 29 नक्सली कांकेर जिले के माड़ इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया और सभी के शव बरामद कर लिए गए थे। इनमें नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल है। मुठभेड़ में बीएसफ इंस्पेक्टर रमेश चौधरी सहित 3 जवान घायल हुए हैं, जिनमें 2 DRG के जवान हैं। वहीं मौके से 5 AK-47 बरामद की गईं। घायल जवानों को हेलिकॉप्टर के माध्यम से रायपुर लाया गया है। डीआरजी का घायल जवान सूर्यवंशी श्रीमाली धमतरी जिले के नगरी का रहने वाला है।

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महात्मा गांधी वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति बने डॉ अलंग

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रायपुर :  छत्‍तीसगढ़ के राज्‍यपाल ने प्रदेश के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है . इस संबंध में आज ही राजभवन से आदेश जारी किया गया है. राज्यपाल ने उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 17 अंतर्गत डॉ. राम शंकर कुरील को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश दिया गया है.

आदेश के मुताबिक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 14(7) अंतर्गत डॉ अलंग संभागायुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के रुप में दायित्व निवर्हन हेतु नामनिर्देशित किया गया है. आदेश के परिपालन में संभागायुक्त डॉ संजय अलंग ने आज ही कुलपति पद का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है.

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा सहायक प्राध्यापक के 36 पदों की भर्ती प्रक्रिया की में भारी अनियमितता की गयी है. सहायक प्राध्यापक के पदों लिए बनाये गया स्कोर कार्ड में भारी गड़बड़ी सामने आयी है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइड लाइन के अनुसार पीएचडी एवं नेट की परीक्षा के लिए पृथक-पृथक अंक देना था, जो कि नहीं किया गया था. इस कारण बड़ी संख्या में पीएचडी उम्मीदवार उपलब्ध होते हुए भी गैर पीएचडी धारी अभ्यर्थियों का चयन एवं नियुक्ति की गई. सहायक प्राध्यापक की चयन समिति के गठन में भी दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई.

विवि की चयन समिति में कुलसचिव द्वारा साक्षात्कार के अंक दिए गए थे, परंतु कुछ अभ्यर्थियों के चयन में कुलसचिव को अंक देने से रोक दिया गया था. साथ में सहायक प्राध्यापक की नियुक्तियों को अनुमोदन देने वाले प्रबंध मंडल का गठन भी त्रुटिपूर्ण किया गया था. नामांकित व्यक्ति एवं विशेषज्ञ विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप नहीं थे। इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पात्र एवं पीएचडी उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम अंक देकर अन्य प्रदेश के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी.

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10 मई से 15 जुलाई तक रायगढ़ जिला जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

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अनीता गर्ग अमनपथ, रायगढ़ :  कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायगढ़ संपूर्ण जिले को 10 मई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत रायगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। उक्त अनुक्रम में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी।

जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता होगी। कलेक्टर श्री गोयल द्वारा जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए एसडीएम को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें रायगढ़ के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम रायगढ़, खरसिया के लिए एसडीएम खरसिया, घरघोड़ा के तहत आने वाल क्षेत्र के लिए एसडीएम घरघोड़ा, धरमजयगढ़ के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम धरमजयगढ़, लैलूंगा क्षेत्र के लिए एसडीएम लैलूंगा एवं पुसौर के तहत आने वाले क्षेत्र के एसडीएम पुसौर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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