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30 मई एवं 31 मई को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान
एस एच अजहर दंतेवाड़ा 29 मई 2020। जिले में कल 30 मई एवं 31 मई को को प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालन करने की अनुमति दी गयी है। उक्त सम्बन्ध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने जारी संशोधित आदेश में कहा है कि नॉवेल कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा 18 मई से दो सप्ताह के लिए लाकडाउन जारी रहने के निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा-निर्देश के तहत विभिन्न गतिविधियों के संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है तथा सभी प्रकार के दुकानों और व्यायसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 5 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गयी थी। वहीं पूर्व में जारी एक अन्य आदेश के द्वारा माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगायी गयी थी, जिसमें छूट प्रदान करते हुए 30 मई 2020 शनिवार एवं 31 मई 2020 रविवार को प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी प्रकार की दुकानों और व्यायसायिक प्रतिष्ठानों को संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की शेष शर्तें पूर्ववत यथावत रहेंगी।
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शक और अंधविश्वास को लेकर पड़ोसी के साथ मारपीट , मामला दर्ज
रिपोर्टर मुन्ना पांडेय,सरगुजा : लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरी कला में चावल फेंकें जाने जैसी अंधविश्वास को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गांव के प्रिंस प्रजापति ने चावल फेंकें जाने जैसी अंधविश्वास को लेकर विवाद करते हुए पड़ोसी गणेशराम प्रजापति की डंडे से जमकर पिटाई कर दी जिससे गणेश राम प्रजापति के पीठ एवं दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं । प्रार्थी ने अपने साथ हुये मारपीट की शिकायत लखनपुर थाने में किया है । गणेश राम ने बताया कि मैं अपने घर के सामने खड़ा था आरोपी प्रिंस प्रजापति ने अपने घर के सामने चावल फेंकें जाने जैसी झूठा इल्जाम लगाते हुये मेरे घर के सामने चावल क्यों फेंके हो, कहते हुये डंडे से मारपीट करने लगा । प्रार्थी ने अपने बयान में कहा कि – मेरे द्वारा कोई चावल नहीं फेंका गया है।मुझ पर लगाया गया आरोप झूठा बेबुनियाद है। मामले में लखनपुर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी है।
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ट्रांसफर ब्रेकिंग : राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का किया तबादला आदेश जारी
रायपुर : राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, जशपुर और सूरजपुर कलेक्टर को बदल दिया गया है. इसके अलावा नए जनसंपर्क आयुक्त के पद पर आईएएस रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है.
जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस जन्मेजय मोहबे को वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ संचालिक महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा आईएएस जगदीश सोनकर को संयुक्त सचिव मंत्रालय में पोस्टिंग दी गई है. मानपुर मोहला कलेक्टर आईएएस एस जयवर्धन को सूरजपुर कलेक्टर बनाए गए हैं.
आईएएस विजय दयाराम को वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ प्रबंध संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. आईएएस तुलिका प्रजापति को मानपुर मोहला के कलेक्टर बनाई गई हैं. सूरजपुर कलेक्टर आईएएस रोहित व्यास को जशपुर के नए कलेक्टर बनाए गए हैं. आईएएस प्रतिष्ठा ममगई को जिला पंचायत बस्तर सीईओ बनाई गई हैं.
आईएएस कुमार विश्वरंजन को उपसचिव मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया है. आईएएस जयंत नाहटा को जिला पंचायत दंतेवाड़ा के सीईओ बनाए गए हैं. आईपीएस मयंक श्रीवास्तव की सेवाएं गृह विभाग को लौटा दी गई है.
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मुश्किल में तेलंगाना की मंत्री सुरेखा! KTR ने दायर किया 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस
हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कथित रूप से ‘दुर्भावनापूर्ण और ओछा’ बयान देने के लिए तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में KTR ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि कोर्ट में सच्चाई की जीत होगी। BRS नेता ने कहा, ‘मैंने बेबुनियाद आरोपों और मेरे चरित्र पर किए गए निजी हमलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मैंने मंत्री कोंडा सुरेखा गारु के खिलाफ उनके ओछे बयानों के लिए 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस दायर किया है।’
आखिर ऐसा क्या कहा था सुरेखा ने?
बता दें कि रामा राव ने इससे पहले एक कोर्ट में सुरेखा के बयानों के लिए उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। सुरेखा ने आरोप लगाया था कि एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और एक्टर नागा चैतन्य के तलाक के लिए रामा राव ही जिम्मेदार थे। KTR ने सुरेखा को कानूनी नोटिस भेजकर 2 अक्टूबर को दिए गए उनके बयानों के लिए माफी मांगने की मांग की थी। रामा राव ने दावा किया था कि सुरेखा ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उन्हें बदनाम करने के गलत इरादे से अपमानजनक बयान दिया था, जो भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के तहत दंडनीय अपराध है।
‘अब हद तय करने का वक्त आ गया है’
रामा राव ने कहा कि लंबे समय से उनके खिलाफ प्रोपेगैंडा किया जा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए चरित्र हनन की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हमेशा निजी बदले की तुलना में लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब हद तय करने का वक्त आ गया है। रामा राव ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि यह केस उन लोगों के लिए सबक होगा जो सोचते हैं कि वे राजनीतिक आलोचना के नाम पर घटिया बयानबाजी कर बच सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट में सच्चाई की जीत होगी।’ तेलुगु एक्टर नागार्जुन ने भी सुरेखा के खिलाफ उनके बयानों के लिए मानहानि का केस दायर किया है।
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