कांकेर : जिले के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत सहायक ग्रेड-02 की दो महिला लिपिकों, जागृति साहू और दीपा निषाद, को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के बाद की गई है।
मामला पेंशन प्रकरण से जुड़ा हुआ है, जहां दोनों लिपिकों पर आरोप है कि उन्होंने पेंशन मामलों के निराकरण में जानबूझकर देरी की और इसके बदले में पैसे की मांग की। इस संबंध में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें पैसों के लेन-देन की चर्चा की गई थी। इस घटना के बाद प्रार्थी ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की थी।
शिकायत के आधार पर दोनों लिपिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, नोटिस का कोई जवाब संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम (3) 1 (क) का उल्लंघन माना गया। आरोप प्रमाणित होने पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 9 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों को निलंबित करने का आदेश जारी किया। यह निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।