
भाटापारा : प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 26.02.2025 को वह अपने दोस्तों के साथ शाम 06:00 बजे फिल्म देखने सिटी मॉल भाटापारा आया हुआ था। इसी बीच प्रार्थी एवं उसके दोस्तों के बाथरूम जाने के दौरान सीट पार करने की बात को लेकर आरोपियों द्वारा लगभग 09:00 बजे गंदी-गंदी अश्लील गाली गलौज देते हुए, जान से मारने की धमकी देकर, बेल्ट निकालकर एवं चाकू दिखाकर प्रार्थी एवं उसके दोस्तों के साथ गंभीर रूप से मारपीट किया गया है।
कि रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्रमांक 104/2025 धारा 296,351(2), 115(2),3(5), 191(2),190,191(1) बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में *थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 अपचारी बालकों सहित 04 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा प्रार्थी पक्ष के साथ गाली गलौज कर, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए गंभीर रूप से मारपीट करना स्वीकार किया गया।* की प्रकरण में सभी चार आरोपियों को आज दिनांक 27.02.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है वही आरोपियों मे एक 18 साल 09 माह व 3 अपचारी बालक 03 है
उक्त घटना पर अधिवक्ताओं द्वारा अपराधियों के पैरवी नही करने का निर्णय
सिटी माल के सिनेमा हाल मे अधिवक्ता नवदीप वर्मा व खोमेश्वर वर्मा के साथ बदसलूकी व मारपीट की घटना कि कडी निंदा करते हुये अधिवक्ता संघ ने उक्त मामले मे शामिल अपराधियों के पैरवी नही किये जाने का निर्णय लिये गया है अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल मिश्रा के द्वारा यह जानकारी दी गई अनिल मिश्रा ने बताया कि उक्त मामला शांत हो गया था किंतु शो खत्म होने के उपरांत अधिवक्तागण के साथ बदसुलूकी कर 8 से 10 असामाजिक तत्व लड़के के द्वारा बर्बरतापूर्वक व निर्दयतापूर्वक मारपीट की गई। लड़के चाकू भी रखे थे तथा बेल्ट से मारपीट किए, उक्त घटना शर्मनाक व निंदनीय है जो कि समाज व व्यक्ति के सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह है। तथा भविष्य में भी ऐसे अप्रिय घटना के पुनरावृत्ति को रोकने हेतु अधिवक्ताओं के सुरक्षा कि मांग भी किया अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने जानकारी मे बताया कि भाटापारा अधिवक्ता संघ एवं जिला बलौदा बाजार अधिवक्ता संघ एवंसमस्त अधिवक्ता संघ एवंराज्य अधिवक्ता संघ द्वारा उक्त घटना का विरोध किया गया एवं कोई भी अधिवक्ता उक्त अपराधियों की तरफ से पैरवी न करने का निर्णय लिया गया है