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अदालत ने 17 आरोपियों को 22 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा, मांगी थी 7 दिन की रिमांड?

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नागपुर:- नागपुर हिंसा मामले में अदालत ने आज 17 आरोपियों को 22 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपियों को गुरुवार रात मजिस्ट्रेट मैमुना सुल्ताना के समक्ष पेश किया गया, जिस दौरान पुलिस ने उनकी सात दिनों की हिरासत मांगी। गणेशपेठ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के सिलसिले में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और इसलिए उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।

हिंसा में भीड़ थी शामिल:- इसमें यह भी कहा गया कि चूंकि हिंसा में भीड़ शामिल थी, इसलिए पुलिस के लिए इस स्तर पर हर आरोपी की विशिष्ट भूमिका बताना संभव नहीं होगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है और गहन जांच अभी पूरी होनी है। सहायक लोक अभियोजक मेघा बुरंगे ने कहा कि अपराध के मास्टरमाइंड और मुख्य अपराधियों का पता लगाने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने नागरिकों में आतंक फैलाया था और कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया था। हालांकि, आरोपियों के वकीलों ने पुलिस के दावों का विरोध किया और कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों की कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है और यहां तक कि आपराधिक साजिश का आरोप भी मामले में शामिल नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना किसी सबूत के लोगों को बेतरतीब ढंग से गिरफ्तार किया है।

हमले में 33 पुलिसकर्मी घायल:- सोमवार रात 17 मार्च को नागपुर में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था और पेट्रोल बम फेंके गए थे। हिंसा में डीसीपी स्तर के तीन अधिकारियों सहित कुल 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए एक संगठन द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान अफवाह के चलते भारी हिंसा फैली थी और कुछ खास इलाकों में दंगाइयों ने घरों पर हमला बोलते हुए कई कारों और बाइक को फूंक दिया था।

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