Home छत्तीसगढ़ अपना संपत्तिकर/समेकितकर व जलशुल्क जल्द जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें...

अपना संपत्तिकर/समेकितकर व जलशुल्क जल्द जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें – आयुक्त

28
0

एमसीबी : नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र के निरंतर विकास हेतु अपने मकान का संपत्तिकर/समेकितकर एवं जल शुल्क की राशि प्रत्येक वर्ष नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (भवनों/भूमियों के भाड़ा मूल्य का अवधारण), नियम 1997 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार जमा किया जाना अनिवार्य हैं। नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निगम द्वारा आपकी संपत्ति के विवरण के आधार पर प्रेषित बिल अनुसार संपत्तिकरदाता को अपनी संपत्ति का संपत्तिकर, समेकितकर एवं जल उपयोग शुल्क जमा करना आवश्यक है। परंतु निगम द्वारा समय-समय पर नोटिस भेजने के बावजूद भी कई करदाताओं द्वारा बकाया और चालू संपत्तिकर, समेकितकर व जलशुल्क जमा नहीं किया जा रहा है।

इस कारण शासन द्वारा बार-बार लंबित राशि की वसूली हेतु कार्यवाही के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नगर पालिक निगम चिरमिरी के आयुक्त रामप्रसाद आचला ने आम जनमानस से अपील की है कि वे अपने मकान का संपत्ति कर, समेकित कर एवं जल शुल्क की राशि यथाशीघ्र निगम कोष में जमा कर रसीद प्राप्त करें, जिससे अधिभार से बचा जा सके और क्षेत्र के समुचित विकास में सहयोग किया जा सके। साथ ही, क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने में निगम का साथ दें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here