Home देश-विदेश ‘गूगल पे, फोन पे हैं टाइम बम…’, किस सांसद ने लोकसभा में...

‘गूगल पे, फोन पे हैं टाइम बम…’, किस सांसद ने लोकसभा में इन ऐप को लेकर किया बड़ा दावा

3
0

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से एक बड़ी आई है. संगठन ने कहा है कि वह उन डिपॉजिट्स और क्रेडिट्स को ब्लॉक करेगा, जिनका EFP अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) से लिंक है. ईपीएफओ ने पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद फैसला लिया है.

8 फरवरी के एक सर्कुलर में, ईपीएफओ ने अपने फील्ड कार्यालयों को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) अकाउंट्स से जुड़े क्लेम को स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि ईपीएफओ ने पिछले साल पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के खातों में ईपीएफ भुगतान करने की अनुमति दी थी.

गौरतलब है कि 31 जनवरी 2024 को जारी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हाल ही में RBI ने 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों में किसी भी जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप पर रोक लगा दी है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम का एक सहयोगी, जिसने 23 मई 2017 से परिचालन शुरू किया था, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा लाइसेंस दिया गया था. पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संचालन को प्रतिबंधित करने का आरबीआई का निर्णय कई बार चेतावनी देने के बाद आया.

भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास  ने कल (8 फरवरी को) पेटीएम पैमेंट्स बैंक पर लगाए गए बैन को लेकर कहा था कि यह सिर्फ एक कंपनी से जुड़ा है और इसके चलते पूरे सिस्टम के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.

नियम कायदे तो मानने ही पड़ेंगे
मौद्रिक नीति के ऐलान के बाद प्रेस से बातचीत में उन्‍होंने कहा कि रेग्युलेशन के दायरे में आने वाली कंपनियों से हर नियम-कानून और तौर-तरीकों के सही पालन और ग्राहकों के हितों के संरक्षण की उम्‍मीद की जाती है. पेटीएम का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि यदि सभी नियमों का पालन किया गया होता, तो केंद्रीय बैंक किसी रेग्युलेटेड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों करता?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here