3 दिसम्बर 2024:- शादियों के सीजन में केंद्र सरकार की ओर से झटका मिल सकता है, दरअसल 21 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक है और इसमें ब्रांडेड कपड़े पर लगने वाले GST को बढ़ाया जा सकता है. ऐसे में अगर आपकी शादी दिसंबर महीने के बाद है और आपने अभी शादी के लिए कपड़े नहीं खरीदे हैं तो इनके महंगे होने से पहले आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए. फिलहाल रेडीमेड कपड़ों पर चार स्लैब में अलग-अलग जीएसटी वसूला जाता है, जिसमें 5 से 28 फीसदी तक टैक्स है. वहीं 21 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद मंत्री समूह (GoM) ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों पर टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकता है.
रेडीमेड कपड़ों पर है ये GST स्लैब:- वैसे तो GST के केंद्र सरकार ने 4 स्लैब बनाए हुए हैं, लेकिन रेडीमेड कपड़ों पर तीन स्लैब में GST लगता है. 1,500 रुपए तक के कपड़ों पर 5% GST, 1,500-10,000 रुपए तक के कपड़ों पर 18% GST और 10,000 से अधिक के कपड़ों पर 28% GST लिया जाता है.
रेडीमेड कपड़ों पर लग सकता है इतना टैक्स:- अभी रेडीमेड कपड़ों पर तीन स्लैब में GST लगता है, इसको लेकर 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है. GST काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह रेडीमेड कपड़ों पर टैक्स स्लैब को बढ़ा सकता है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5 फीसदी के टैक्स स्लैब को हटाया जा सकता है. ऐसे में रेडीमेड कपड़ों पर 21 दिसंबर के बाद 18 फीसदी और 28 फीसदी GST टैक्स चुकाना पड़ सकता है.
ब्रांडेड कपड़ों पर लगेगा 28 फीसदी GST:- फिलहाल सरकार कपड़ों की प्राइस के हिसाब से तीन स्लैब में कपड़ों पर GST वसूलती है, लेकिन 21 दिसंबर को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में सरकार ब्रांडेड कपड़ों को 28 फीसदी के स्लैब में डाल सकती है, जिसके बाद ब्रांडेड कपड़े पहले के मुकाबले और ज्यादा महंगे हो जाएगे.
148 वस्तु हो सकती हैं महंगी:- मंत्री समूह GST काउंसिल को 148 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा और इस पर GST काउंसिल अंतिम फैसला करेगी. मंत्री समूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक होगी. काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे.