टोल टैक्स को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है. मोदी सरकार ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नया नियम बनाया है. सरकार के इस फैसले से वाहन चालकों पर बड़ा असर पड़ेगा. वाहन चालक, जिन्हें रोजाना टोल टैक्स से गुजरना होता है, उन्हें नया नियम जानना बहुत जरुरी है. नियम सिर्फ रोजाना वाले लोगों को ही नहीं, हर एक वाहन चालक को जानना चाहिए.
नये नियमों के तहत निजी वाहन चालकों को अब टोल टैक्स देने की जरुरत नहीं है. अगर वे ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो. इसके अलावा, अगर टोल टैक्स चालक 20 किलोमीटर के दायरे में रोड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कोई भी टोल टैक्स देने की जरुरत नहीं है.
मंत्रालय ने नोटिस करके फैसले की जानकारी दी
परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में सूचना जारी की थी. सूचना में बताया गया था कि निजी वाहन मालिक अगर राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर रोज 20 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं तो उन्हें टोल टैक्स देने की जरुरत होगी. हालांकि, यह छूट केवल उन वाहनों को ही दिया जाएगा, जिनकी गाड़ी में GNSS सिस्टम एक्टिव होगा. अगर कोई व्यक्ति निजी वाहन से 20 किलोमीटर से अधिक का सफर करता है तो उससे वास्तविक दूरी के आधार पर टोल टैक्स लिया जाएगा.
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हुआ फैसला
वाहन चालकों को GNSS सिस्टम के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए. परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में फास्टटैग के साथ GNSS सिस्टम को टोल टैक्स में लागू किया है. हालांकि, भारत में ये प्रणाली पूरे देश में नहीं है. सरकार ने वर्तमान में योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है. पायलट प्रोजेटक्ट कर्नाटक के नेेशनल हाइवे 275 पर और हरियाणा के नेशनल हाइवे 709 पर लागू किया है. अगर इन दोनों पायलट प्रोजेक्टों की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो सरकार देश के अन्य हाइवे पर भी जीएनसीएस साल्ट सिस्टम लागू करेगी.