
दिल्ली:- दिल्ली सरकार ने 31 मार्च 2025 से 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. यह कदम शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. इन नियमों के तहत, प्रतिबंधित वाहनों को जब्त करके स्क्रैप किया जाएगा.
पेट्रोल वाहन के लिए 31 मार्च की डेडलाइन
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के पेट्रोल पंप पर 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल देना बंद कर देगी. राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है.
स्मार्ट गैजेट से होगी पुराने वाहन की पहचान
इस मीटिंग में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य एंटी-स्मॉग उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन में बदलाव सहित प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया गया. बैठक के बाद सिरसा ने कहा, “हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें कोई ईंधन नहीं दिया जाएगा.” उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस फ़ैसले के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित करेगी.