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सदन में आज विपक्ष ने कार्यसूची फाड़ी ,आसंदी की तरफ फेंका ,जमकर हुआ हंगामा

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रायपुर। विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही स्थगित किए पर विरोध में विपक्ष ने कार्यसूची फाड़ दी और आसंदी की तरफ फेंका दिया गया। बता दें कि भाजपा विधायक कार्यवाही स्थगित किए जाने के बाद भी गर्भगृह में धरने पर बैठ गए.अध्यक्ष के कार्यमंत्रणा समिति का प्रस्ताव पढ़ते समय बृजमोहन अग्रवाल अत्याधिक उत्तेजित नजर आए. विपक्ष के तमाम सदस्यों ने अपनी बात नहीं सुने जाने का तीखा विरोध किया.
रमन सिंह, धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, पुन्नूलाल मोहले, शिवरतन शर्मा, कृष्णमूर्ति बांधी, सौरभ सिंह, रंजना साहू, रजनीश सिंह, धरमजीत सिंह, डॉ रेणु जोगी, ननकी राम कंवर, प्रमोद शर्मा, नारायण चंदेल सदन के अंदर धरने में बैठ गए. विपक्ष ने सत्तापक्ष के प्रस्ताव पर प्रश्नकाल स्थगित किए जाने को संसदीय इतिहास का काला दिन बताया. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष की सहभागिता उसमें शामिल हैं, इसका विपक्ष को खेद है.
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अध्यक्ष ने पहले पूरे विधानसभा परिसर को सेनेटाइज बताया था, फिर उन्होंने है कोरोना वायरस के कारण पहले प्रश्नकाल और फिर उसके बाद 25मार्च तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया

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अपशिष्ट बना अतिरिक्त आय का स्रोत ,स्वच्छताग्राही अमरोती साहू ने बताया अभी तक यूजर चार्ज से कमाये 20000 हजार

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एमसीबी  : कलेक्टर डी.राहुल वेंकट के निर्देशन और परियोजना निदेशक नितेश कुमार उपाध्याय के मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ग्राम पंचायत पाराडोल एवं चौघड़ा की स्वच्छाग्राही समूह की महिलाएं अपशिष्ट संग्रहण के माध्यम से जहां एक और गांव को स्वच्छ रखने का दारोमदार उठा रहे हैं वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के सहयोग से अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण के माध्यम से अतिरिक्त आय का सृजन कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सप्ताह में दो से तीन दिन में डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण कार्य किया जा रहा है।

अपशिष्ट संग्रहण में संलग्न स्वच्छाग्राही महिलाओं के द्वारा सेग्रीगेशन सेट में अपशिष्ट उसका पृथक्करण कर व्यवस्थित किया जाता है, संग्रहित अपशिष्ट को कुछ भाग कबाड़ियों को बेचकर आय सृजित की जाती है साथ ही ग्राम पंचायत के सहयोग से घरों से ₹10 एवं व्यवसायिक संस्थाओं से ₹20 लेकर स्वच्छता यूजर चार्ज लिया जाता है। परिणाम स्वरूप आज सही समय पर ग्राम पंचायत की स्थिति बदल रही है। धीरे-धीरे चौक-चौराहे साफ सुथरा और गंदगी मुक्त हो रहे हैं। जिसमें ग्राम पंचायत का विशेष योगदान एवं स्वच्छता ग्राही समूह की समर्पित कार्यशैली का सकारात्मक परिणाम है।

यूजर चार्ज का करती है पंजी संधारण
स्वच्छता ग्राही अमरोती साहू ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा जो भी ₹10 यूजर चार्ज लिया जाता है। उसका संधारण स्वच्छता शुल्क पंजी में किया जाता है और माह में उसके हिसाब को दुरुस्त किया जाता है। अभी तक लगभग 20000 हजार रूपये यूजर चार्ज के रूप में एवं 2300 रुपए अपशिष्ट विक्रय का अर्जित किया जा चुका है। सरपंच संतोष कुमार ने बताया कि स्वच्छता को सर्वोपरि मानकर आगे ग्राम पंचायत को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध युक्त बनाने के लिए कार्य किया जाएगा।

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एमसीबी जिले में संचालित समस्त स्कूल बसों की चेकिंग 17 मई को

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एमसीबी :  माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीसी (पीआईएल) को पारित आदेश के तारतम्य में छ.ग. शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना नवम्बर 2015 जारी की जाकर स्कूल बस अनुज्ञा पत्र के लिए शर्तें जारी की गई है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र में दर्शित 16 बिन्दु वाले मापदंड पर वाहन की चेकिंग हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बताये गये जानकारी अनुसार संदर्भित पत्र के परिपालन में कोरिया एवं जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में संचालित समस्त स्कूल बसों की चेकिंग 17 मई 2024 को प्रातः 10ः00 बजे जिला परिवहन कार्यालय बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में किया जाना है। जिला परिवहन अधिकारी ने जिले समस्त स्कूल बस संचालकों को उक्त स्थान एवं समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। प्रत्येक स्कूल बस को छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 114 के उप नियम(5) के अनुसार पीला रंग में रंगा जायेगा तथा वाहन के सामने एवं पीछे स्कूल बस अंकित किया जायेगा। स्कूल बस के बाह्य भाग में दोनों ओर 09 इंच की एक पट्टी होगी, जिस पर स्कूल का नाम, पता व टेलीफोन, मोबाईल नंबर अंकित किया जायेगा।

बसों के खिड़कियों में क्षैतिज के समांतर जाली की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होगी। प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रशिक्षित परिचायक होगा, जो बच्चों को उतारने एवं चढ़ाने में सहायता करेगा। स्कूल बस का संचालन ऐसे चालक द्वारा किया जायेगा, जो स्थायी ड्राइविंग लाईसेंस धारण करता हो तथा जिसके पास भारी यान चलाने के लिए न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो। ऐसे चालक नियोजित नहीं किये जायेंगे जिनका सड़क पर लेन व्यवस्था का उल्लघंन करने, सिगनल लाईट का उल्लघंन करने या अनाधिकृत व्यक्तियों को वाहन में चढ़ाने पर वर्ष में दो बार से अधिक चालान किया गया हो। ऐसा चालक नियोजित नहीं किया जायेगा जिसका एक बार भी अनियंत्रित गति, नशे की हालत में वाहन चलाने तथा खतरनाक ढंग से वाहन संचालन करने के अपराध में चालान किया गया हो। स्कूल संस्थान द्वारा वाहन के चालक से इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।

स्कूल बस में विद्यार्थियों को छोड़कर सिर्फ सुरक्षा उपायों को चेक करने हेतु किसी विद्यार्थी को अभिभावक अथवा शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक को ही ले जाने की अनुमति होगी। अन्य किसी व्यक्ति को ऐसे बस में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक स्कूल बस में सीट के नीचे बस्ता रखने का पर्याप्त स्थान होगा। स्कूल बसों का संचालन विहित गति सीमा के भीतर किया जायेगा तथा प्रत्येक बस में स्पीड गवर्नर लगाया जायेगा। प्रत्येक स्कूल बस के दाहिनी ओर एक आपातकालीन दरवाजा होगा, जो हमेशा अच्छी स्थिति में बंद रहेगा, जिसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही खोला जायेगा। स्कूल बस का प्रवेश द्वार विश्वसनीय लॉकिंग सिस्टम से युक्त होगा। स्कूल बस की खिड़कियों में फिल्मयुक्त रंगीन कांच अथवा पर्दे नहीं लगाये जायेंगे। ऐसे सुरक्षा कांच, जो मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 में प्रावधनित है, लगाये जायेंगे। स्कूल बसों में प्रेशर हार्न नहीं लगाया जायेगा। रात्रि में संचालन करने पर, स्कूल बस के अंदर नीले रंग का बल्ब लगाया जायेगा। स्कूल बसों का नियमित रूप से रखरखाव किया जायेगा और स्वच्छ रखा जायेगा। संविदा वाहन के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का से 59) की धारा 56 के अंतर्गत वैध उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। प्रत्येक स्कूल बस में वैद्य बीमा प्रमाण पत्र प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एवं कर जमा होने का प्रमाण पत्र रखना होगा। कोई भी स्कूल बस 12 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीसी (पीआईएल) को पारित आदेश के तारतम्य में छ.ग. शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना नवम्बर 2015 जारी की जाकर स्कूल बस अनुज्ञा पत्र के लिए शर्तें जारी की गई है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र में दर्शित 16 बिन्दु वाले मापदंड पर वाहन की चेकिंग हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बताये गये जानकारी अनुसार संदर्भित पत्र के परिपालन में कोरिया एवं जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में संचालित समस्त स्कूल बसों की चेकिंग 17 मई 2024 को प्रातः 10ः00 बजे जिला परिवहन कार्यालय बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में किया जाना है। जिला परिवहन अधिकारी ने जिले समस्त स्कूल बस संचालकों को उक्त स्थान एवं समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। प्रत्येक स्कूल बस को छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 114 के उप नियम(5) के अनुसार पीला रंग में रंगा जायेगा तथा वाहन के सामने एवं पीछे स्कूल बस अंकित किया जायेगा। स्कूल बस के बाह्य भाग में दोनों ओर 09 इंच की एक पट्टी होगी, जिस पर स्कूल का नाम, पता व टेलीफोन, मोबाईल नंबर अंकित किया जायेगा। बसों के खिड़कियों में क्षैतिज के समांतर जाली की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होगी। प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रशिक्षित परिचायक होगा, जो बच्चों को उतारने एवं चढ़ाने में सहायता करेगा। स्कूल बस का संचालन ऐसे चालक द्वारा किया जायेगा, जो स्थायी ड्राइविंग लाईसेंस धारण करता हो तथा जिसके पास भारी यान चलाने के लिए न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो। ऐसे चालक नियोजित नहीं किये जायेंगे जिनका सड़क पर लेन व्यवस्था का उल्लघंन करने, सिगनल लाईट का उल्लघंन करने या अनाधिकृत व्यक्तियों को वाहन में चढ़ाने पर वर्ष में दो बार से अधिक चालान किया गया हो। ऐसा चालक नियोजित नहीं किया जायेगा जिसका एक बार भी अनियंत्रित गति, नशे की हालत में वाहन चलाने तथा खतरनाक ढंग से वाहन संचालन करने के अपराध में चालान किया गया हो। स्कूल संस्थान द्वारा वाहन के चालक से इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।

स्कूल बस में विद्यार्थियों को छोड़कर सिर्फ सुरक्षा उपायों को चेक करने हेतु किसी विद्यार्थी को अभिभावक अथवा शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक को ही ले जाने की अनुमति होगी। अन्य किसी व्यक्ति को ऐसे बस में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक स्कूल बस में सीट के नीचे बस्ता रखने का पर्याप्त स्थान होगा। स्कूल बसों का संचालन विहित गति सीमा के भीतर किया जायेगा तथा प्रत्येक बस में स्पीड गवर्नर लगाया जायेगा। प्रत्येक स्कूल बस के दाहिनी ओर एक आपातकालीन दरवाजा होगा, जो हमेशा अच्छी स्थिति में बंद रहेगा, जिसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही खोला जायेगा। स्कूल बस का प्रवेश द्वार विश्वसनीय लॉकिंग सिस्टम से युक्त होगा। स्कूल बस की खिड़कियों में फिल्मयुक्त रंगीन कांच अथवा पर्दे नहीं लगाये जायेंगे। ऐसे सुरक्षा कांच, जो मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 में प्रावधनित है, लगाये जायेंगे। स्कूल बसों में प्रेशर हार्न नहीं लगाया जायेगा। रात्रि में संचालन करने पर, स्कूल बस के अंदर नीले रंग का बल्ब लगाया जायेगा। स्कूल बसों का नियमित रूप से रखरखाव किया जायेगा और स्वच्छ रखा जायेगा। संविदा वाहन के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का से 59) की धारा 56 के अंतर्गत वैध उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। प्रत्येक स्कूल बस में वैद्य बीमा प्रमाण पत्र प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एवं कर जमा होने का प्रमाण पत्र रखना होगा। कोई भी स्कूल बस 12 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

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शुभांकर सर कोचिंग क्लासेज़ का परिणाम शत-प्रतिशत

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सुरेश मिनोचा:मनेंद्रगढ़/एमसीबी : सीबीएसई द्वारा घोषित नतीजों में शुभांकर कोचिंग क्लासेज़ से केंद्रीय विद्यालय, संत जोसेफ एवम् ऐकडेमिक हाईट्स विद्यालयों से टॉपर्स निकले हैं। जिसमे से सुषमा(91%), प्रियांशु चेटर्जी(93%),ऋषभ गोइंका(89%), खुशी मित्तल(88%) एवं तमिलनाडू राज्य में ऊटी के दो छात्र आश्रय मित्तल(94%) एवं आर्यन खेड़िया(83%) ने ऑनलाइन कोचिंग सेवा के माध्यम से अपने अपने विद्यालयों में अव्वल स्थान प्राप्त किया। वहीं सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन के छात्रों नें भीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान बनाया है। जिसमे से प्रिया रोहरा (300/400), मौली अग्रवाल(257/400), वेदिका मिश्र(300/400) हर्ष केशरवानी(255/400)अंक प्राप्त किए हैं। संस्था के संचालक ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की है।

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