एमसीबी : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट के आदेश के परिपालन में विगत दिवस गठित समिति के सदस्य, पत्रकार, वीडियोग्राफर समय 11ः30 पूर्वान्ह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के अन्तर्गत पुलिस विभाग द्वारा दर्ज प्रकरण में जब्त मदिरा के नष्टीकरण हेतु उपस्थित हुये। जब्त मदिरा नष्टीकरण हेतु ग्राम चैनपुर स्थित पुराना एसएलआरएम सेंटर का चयन किया गया। नष्टीकरण हेतु चयन भूमि ग्राम चैनपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 85/1 रकबा 35.582 हे. जो कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार पहाड़ मद की शासकीय भूमि है।
समय 12ः10 अपरान्ह नष्टीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। सर्वप्रथम संबंधित थाना के थाना प्रभारी से दर्ज प्रकरण तथा प्रकरण के अन्तर्गत जब्त मदिरा (देशी/विदेशी) की सूची प्राप्त कर प्रकरणवार जब्त मदिरा (देशी/विदेशी) की मात्रा का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् जब्त मदिरा (देशी/विदेशी) को जेसीबी में माध्यम से नष्ट किया गया। नष्टीकरण में थानावार केल्हारी से 5 प्रकरणों में 31 लीटर, झगराखांड़ से 28 प्रकरणों में 924.425 लीटर, कोटाडोल से 2 प्रकरणों में 13.86 लीटर, जनकपुर से 6 प्रकरणों में 97.84 लीटर, चिरमिरी से 36 प्रकरणों में 564.25 लीटर, खड़गवां से 59 प्रकरणों में 2828.82 लीटर, मनेंद्रगढ़ से 64 प्रकरणों में 3435.00 लीटर तथा पोंड़ी से 14 प्रकरणों में 3090.37 लीटर कुल 10985.57 लीटर मदिरा का नष्टीकरण किया गया।
नष्टीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् अवशेष (कांच के टुकड़े) का एक गड्ढा खोदकर अधोमृदित कर निराकरण किया गया। नष्टीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गयी तथा थानावार पंचनामा तैयार किया गया। नष्टीकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही समय 6ः00 अपरान्ह को समाप्त की गयी। इस नष्टीकरण प्रक्रिया में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लिंगराज सिदार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अलेक्सियुस टोप्पो, निरीक्षक थाना प्रभारी झगराखांड़ अमित कश्यप, निरीक्षक थाना प्रभारी जनकपुर दीपेश सौनी, निरीक्षक थाना प्रभारी चिरमिरी विवेक पटेल, उप निरीक्षक थाना प्रभारी पोंड़ी ओम प्रकाश दुबे, उप निरीक्षक थाना प्रभारी कोटाडोल गंगा साय पैकरा, उप निरीक्षक थाना प्रभारी केल्हारी टीकेश्वर यादव, उप निरीक्षक थाना प्रभारी खड़गवां आर.एन. गुप्ता, उप निरीक्षक थाना प्रभारी मनेंद्रगढ़ सुनील तिवारी शामिल रहे।