Home छत्तीसगढ़ स्कूल से 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू विक्रय पर हुई कार्रवाई

स्कूल से 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू विक्रय पर हुई कार्रवाई

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मुंगेली 08 जनवरी 2025// कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर जिले में स्कूल परिसर सेे 100 मीटर की दूरी तक तम्बाकू उत्पाद विक्रय करते पाए जाने पर लगातार कार्रवाई जारी है। एसडीएम लोरमी अजीत पुजारी ने बताया कि प्राथमिक एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला साल्हेघोरी के 100 मीटर के दायरे में आने वाले दुकानों की जांच की गई। जांच में दुकान में मादक पदार्थ गुटका, तम्बाखू, गुड़ाखु पाया गया, जिस पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को मादक पदार्थ न बेचने हेतु चेतावनी दी गई। कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार सी. पी. सोनी, श्री शांतनु तारम, वाचक श्री रवि कुमार पाण्डेय, श्री गजेंद्र डाहिरे, नगर सैनिक श्री चंद्र कुमार ध्रुव मौजूद रहे।

 

 

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